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  • औरत को इद्दत में क्यों रहना पड़ता है?

    औरत को इद्दत में क्यों रहना पड़ता है?

    जवाब:- सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इद्दत क्या है और कब लागू होती है?

     

    पति की मृत्यु / तलाक़ पर इद्दत का मतलब उस अवधि / मुद्दत / समय से है जिसमे औरत को दूसरी शादी करने से पहले अपने घर में कुछ समय गुज़ारना होता है। उसके बाद ही वह दूसरी शादी कर सकती है। आधुनिक सोच के अनुसार ये बात समझ में नहीं आती है कि सिर्फ़ औरत को ही इद्दत में क्यों रहना होता है? लेकिन जब हम सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो पता चलता है कि ईद्दत का समय कितना महत्वपूर्ण है और औरत के लिए यह हर तरह से फायदेमंद एवं ज़रुरी है।

     

    ❇️ *पवित्र क़ुरआन के अनुसार*

     

    “ऐ नबी! जब तुम लोग स्त्रियों को तलाक़ दो तो उन्हें तलाक़ उनकी इद्दत के हिसाब से दो और इद्दत की गणना करो और अल्लाह का डर रखो, जो तुम्हारा रब है। उन्हें उनके घरों से न निकालो और न वे स्वयं निकलें, सिवाय इसके कि वे कोई स्पष्ट अशोभनीय कर्म कर बैठें। ये अल्लाह की नियत की हुई सीमाएँ हैं और जो अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करे तो उसने स्वयं अपने आप पर ज़ुल्म किया। तुम नहीं जानते, कदाचित इस (तलाक़) के पश्चात अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे”

    (क़ुरआन सूरह 65:01)

     

    ➡️ औरत को इद्दत दो कारणों से गुज़ारनी होती है।

     

    1) पति की मृत्यु के कारण:-

    और तुममें से जो लोग बीवियाँ छोड़ के मर जाएँ तो ये औरतें चार महीने दस रोज़ अपने को रोके (और दूसरा निकाह न करें) फिर जब (इद्दत की मुद्दत) पूरी कर ले तो शरीयत के मुताबिक़ जो कुछ अपने हक़ में करें इस बारे में तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है और जो कुछ तुम करते हो ख़ुदा उस से ख़बरदार है।

    (क़ुरआन सूरह 2:234 )

     

    2) तलाक़ या खुलअ (औरत ख़ुद तलाक़ ले) के कारण:-

    तलाक़ / खुलअ पर 3 हैज / महावारी / Monthly cycles तक ईद्दत होगी।

    “और जिन औरतों को तलाक़ दी गयी है वह अपने आपको तलाक़ के बाद तीन हैज़ के ख़त्म हो जाने तक निकाह सानी से रोके और….”

    (क़ुरआन सूरह 02: 228)

     

    पति की मृत्यु / तलाक़ पर अगर औरत गर्भवती है तो बच्चे के पैदा होने के समय तक अधिकतम 9 महीने।

     

    ▪ और तुम्हारी स्त्रियों में से जो हैज से निराश हो चुकी हों, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत तीन मास है और इसी प्रकार उनकी भी जो अभी हैज से नहीं हुई और जो हामेला (गर्भवती) हो उनकी इद्दत बच्चे के पैदा होने तक है। जो कोई अल्लाह का डर रखेगा उसके मामले में वह आसानी पैदा कर देगा।”

    (क़ुरआन सूरह 65:04)

     

    ▪️ *शादी हुई लेकिन शारीरिक संबंध नहीं बने और इससे पहले ही तलाक / खुलअ या पति की मृत्यु हो गई तो कोई इद्दत नहीं।

    (क़ुरआन सूरह 33:49)

     

    ✔️ इद्दत के सामाजिक और वैज्ञानिक कारण

     

    1) औरत अगर गर्भ से हो तो उसके गर्भ का पता चल जाये। ताकि बच्चे के पिता पर गर्भावस्था और उससे सम्बन्धित सभी खर्च, ज़िम्मेदारी आदि लागू हो। अगर इद्दत ना हो तो ऐसा हो सकता है कि तलाक के कुछ माह बाद गर्भ उजागर हो और फिर उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई ना हो ।

     

    2) पहले शौहर से बच्चा हो तो बच्चे की वंशावली की पहचान हो। साथ ही होनेवाले बच्चे को अपने पिता की सम्पत्ति में से हिस्सा मिले फिर चाहे उसकी माँ से तलाक ही क्यों ना हो गया हो।

     

    3) औरतो में भावनात्मक पहलू अधिक प्रबल होते है, तलाक़ या पति की मृत्यु के बाद उसकी मानसिक अवस्था को दुरुस्त होना ज़रूरी है। ताकि वह अपने नए परिवार में एडजस्ट (Adjust) हो सके।

     

    4) अगर 3-मंथली साइकल नहीं गुज़ारती है और इसके पूर्व ही अगर शादी कर दूसरे मर्द से सम्बन्ध बनते हैं तो यौन रोग (Sexually transmitted disease) हो सकते है।

     

    5) इद्दत का समय गुज़रने के बाद औरत के गर्भाशय और यौनांगों में पूर्व के पति के शुक्राणु, DNA के कोई अंश नहीं रहते जिससे होने वाले बच्चे का वंशावली (Lineage) स्पष्ट होता है और साथ ही औरत और मर्द दोनों ऐड्स और ऐसी अन्य दूसरी बीमारी से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं।

     

    इस तरह इस्लाम इस दुनिया के इंसानो का पथप्रदर्शन / रहबरी तब से कर रहा है, जब आधुनिक विज्ञान का वजूद ही नहीं था और आज साइन्सी दृष्टिकोण विकसित हो जाने के बाद उसके कई फायदे और सार्थकताएँ उजागर हो रही है। जो की इस्लाम के सच्चे और उसके ईश्वरीय धर्म होनी की बड़ी दलील है।

  • तलाक़ के बारे में सवाल ?

    तलाक़ के बारे में सवाल ?

    बिल्कुल नहीं। तलाक हो जाने पर बच्चों की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी उनके पिता की है। उनकी हर आर्थिक और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करना पूर्ण रूप से उनके बाप के ज़िम्मे है।

    इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। यह पूर्ण रूप से निराधार और झूठ है। लोग यह सवाल हलाला के नाम से फैलाये जा रहे झूठ और गलतफहमी में पढ़कर करते हैं। जिसके बारे में लेख हलाला” पर पहले भी शेयर किया जा चुका है। उस का अध्ययन करें।

    https://islamconnect.in/2021/04/23/3234/

  • हलाला क्या है और क्यों होता है?

    हलाला क्या है और क्यों होता है?

    *जवाब:-* इस्लाम में हर मसले को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। जिस तरह शादी और निकाह करने के इस्लामी कायदे कानून है इसी तरह अगर किसी वज़ह से मियाँ-बीवी में निबाह ना हो सके और वह शादी के बंधन से निकलना चाहे तो तलाक के लिए भी कुछ नियम और तरीके हैं।

    बुनियादी तौर पर इस्लाम में निकाह / शादी एक पवित्र रिश्ता है। इसीलिए हदीस में आया है कि अल्लाह तआला के नज़दीक हलाल चीजों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है।

    फिर भी कभी मियाँ-बीवी में बिगाड़ और रिश्ता टूटने की नौबत आये तो इस बारे में क़ुरआन लोगों को उन दोनों के बीच सुलह की कोशिश का हुक्म देता है :-

    *और यदि तुम्हें दोनों के बीच वियोग (जुदाई) का डर हो, तो एक मध्यस्थ उस (पति) के घराने से तथा एक मध्यस्थ उस (पत्नी) के घराने से नियुक्त करो, यदि वे दोनों संधि कराना चाहेंगे, तो अल्लाह उन दोनों के बीच संधि (समझौता) करा देगा। वास्तव में, अल्लाह अति ज्ञानी सर्वसूचित है।*

    (क़ुरआन 4:35)

     

    तलाक के इस पूरे प्रोसेस (प्रक्रिया) को संक्षिप्त में इन 6 पॉइंट में समझते हैं:-

    1️⃣ अगर कोशिश करने पर भी सुलह ना हो सके और फिर भी तलाक चाहें तो उसका सही तरीक़ा यह है कि वह शख़्स अपनी बीवी को एक बार तलाक दे दे।

    2️⃣ अब इसके बाद 3 माह (3 Menstrual Cycle) इद्दत का वक़्त है इस दौरान भी अगर पति पत्नी में बात बनती है उनका मन बदलता है तो वह फिर रूजू (साथ रहना) कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ़ गवाहों को इत्तेला (सूचित) करना होगा कि हमारा निबाह हो गया है।

    3️⃣ लेकिन 3 माह गुज़र जाने पर भी उनका तलाक का इरादा क़ायम रहा तो अब तलाक हो गई और वह दोनों एक दूसरे के निकाह से निकल गए।

    4️⃣ इस के बाद भी अगर भविष्य में वे फ़िर से एक साथ रहना चाहे तो रह सकते हैं। पर इसके लिए उन्हें दोबारा से निकाह करना होगा और इसमें कोई रोक नहीं।

    5️⃣ मान लीजिये अगर दोबारा निकाह हुआ और फिर से उनके बीच तलाक की नौबत होती है तो फिर वही प्रक्रिया है, पहले सुलह कि कोशिश फिर ऊपर बताई प्रक्रिया 1-4 अनुसार।

    6️⃣ ऐसा ही दूसरी बार भी हो सकता है यह दूसरा तलाक होगा। अब अगर उसके बाद फिर निकाह हो गया लेकिन फिर तीसरी बार यही नौबत आ गई तो अब तीसरी बार के बाद यह प्रक्रिया और नहीं दोहराई जा सकती।

     

    ऐसा इसलिए है क्योंकि शादी, सुलह की कोशिशें और तलाक कोई मज़ाक और खेल नहीं है जो जीवन भर दोहराया जाता रहे। इसलिये इसकी हद क़ायम करना ज़रूरी है ताकि इसकी अहमियत बनी रहे। लिहाज़ा अगर 3 बार यह तलाक की प्रक्रिया हो गई तो अब उस आदमी के लिए वह औरत हराम (वर्जित) हो गई अब वह उससे निकाह नहीं कर सकता।

    तलाक की यह हद (3 बार) इसलिए भी मुक़र्रर की गई ताकि औरत को ऐसे ज़ालिम से छुटकारा मिल सके जो उसे बार-बार निकाह में लेकर तलाक दे रहा हो और उसे क़ैद में रख उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हो। जैसा इस्लाम आने से पहले किया जाता था क्योंकि तब तलाक की कोई हद मुक़र्रर नहीं थी।

     

    अब यह तलाक हो जाने के बाद औरत किसी और व्यक्ति से शादी करें और अपना जीवन बसर करें। इस्लाम में तलाक औरत के लिए ज़िंदगी का खात्मा (End of Life) नहीं है कि तलाक शुदा औरत अब समाज से कटकर अकेली और दुःख भरी ज़िंदगी गुज़ारने को मजबूर हो। बल्कि इस्लाम तो यह हुक्म देता है कि “तलाकशुदा औरत के निकाह में जल्दी करो” ताकि वह एक सामान्य जीवन जी सके।

    अगर कभी जीवन में फिर उस औरत के दूसरे पति का देहाँत हो जाता है या उस पति से स्वभाविक रुप से तलाक हो जाता है। तब वह अपने पहले पति से फिर निकाह कर सकती है क्योंकि अब वह अब अपने पहले शौहर के लिए हराम नहीं रही।

     

    इस पूरी तफसील से यह बात समझ में आ गई होगी कि हलाला कोई कानून और प्रक्रिया (Procedure) नहीं है बल्कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया (Natural Process) है।

    जिस की सम्भवतः कभी नौबत ही ना आए क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि औरत के दूसरे पति का देहाँत हो जाएगा या उस से भी तलाक होगा। चूंकि वह अब अपने पहले शौहर के लिए हलाल (शादी जाइज़) हो गई इसलिए इस प्रोसेस को हलाला कह दिया जाता है।

    इस कि मिसाल यह है कि अगर किसी को ठंड के मौसम में बताया जाए कि फलाँ काम बारिश का मौसम आने पर करना है। अब स्वाभाविक है कि ठंड का मौसम गुजरेगा, फिर गर्मी का मौसम आएगा फिर 8 माह गुज़रने पर बारिश में यह काम करने का वक़्त आएगा। अब वह व्यक्ति यह करें कि ठंड में ही शॉवर चालू कर के कहने लगे कि बारिश आ गई और उक्त काम कर ले। तो ना तो वह काम होगा साथ ही ऐसे व्यक्ति को नासमझ ही कहा जायेगा।

    यही बात हलाला के मामले में है यह कोई  प्रक्रिया (Procedure) नहीं जिसे योजनाबद्ध (प्लान) कर के किया जा सके।

     

    जैसे अगर कोई आदमी तीन तलाक के बाद अपनी बीवी का जानबूझकर किसी दूसरे आदमी से निकाह करवाता है ताकि बाद में वह उसको तलाक दे-दे और वह फिर से निकाह कर ले तो ऐसे लोगों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सख्त लानत (भर्त्सना) की है। हजरत उमर ने एक बार मीमबर से यह ऐलान किया कि अगर मेरे पास कोई हलाला करने वाला लाया गया तो मैं उसे कोड़े लगाऊंगा। क्योंकि यह हराम काम है और एक तरह का ज़िना (व्यभिचार) है। इसकी इस्लाम में हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं हो सकती।

     

    मीडिया ने तीन तलाक और हलाले का इस तरह दुष्प्रचार किया है कि उसको देख कर लगता है जैसे हर मुसलमान आदमी अपनी बीवी को तीन तलाक देता है और उसका हलाला करवाता है। हालांकि इसे इस्लाम की खूबी कहिए कि मुसलमानों में तलाक की दर सबसे कम है। अगर तलाक की कहीं ज़रूरत पड़ती भी है तो उसका भी बहुत बेहतर तरीक़ा इस्लाम में है और औरत के हक़ की हिफाज़त कर, तलाक के ज़रिये ज़ुल्म से निजात का रास्ता देता है। जबकि कई धर्मों में तो तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं है एक बार शादी हो गई तो जीवन भर पति की दासी बनी रहे फिर चाहे पति कुछ भी करें।

     

    हलाला जैसा इस्लाम में ना कोई कानून है ना कोई प्रावधान। जानबूझकर हलाला करने जैसी गंदी चीज का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी इस्लाम का दुष्प्रचार करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं।