जवाब:- इस्लाम में पति की मृत्यु हो जाने पर औरत को उसके पति की सम्पत्ति में से हर हाल में हिस्सा मिलेगा। फिर चाहे उसका 1 बच्चा हो या अधिक हो या एक भी नहीं हो इस से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।
पति ही नहीं बल्कि इस्लाम तो औरतों को उनके पिता एवं भाई की मृत्यु हो जाने पर उनकी सम्पत्ति में से भी हिस्से का हक़ देता है। जिसका विस्तार में उल्लेख जानने के लिए औरतों का सम्पत्ति में अधिकार नामक पोस्ट पढ़ें।
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